बिहार ड्राइविंग लाइसेंस एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, जो यह प्रमाणित करता है कि उसका धारक कानूनी रूप से वाहन चलाने के योग्य है। भारत में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़कों पर वाहन तभी चला सकता है जब उसके पास उस वाहन श्रेणी के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो।
भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं – लर्नर लाइसेंस और स्थायी लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस की वैधता 6 महीने होती है, जबकि स्थायी लाइसेंस लर्नर लाइसेंस जारी होने के 30 दिन बाद प्राप्त किया जा सकता है।
यदि आप बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं, तो आज के इस ब्लॉग पोस्ट में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। यहां आपको आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, पात्रता शर्तें, ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, जिससे आपका आवेदन आसान हो जाएगा।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आप नजदीकी RTO (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) जा सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आवेदन फॉर्म भरना, आवश्यक दस्तावेज जमा करना, ड्राइविंग टेस्ट देना और उसे पास करना शामिल है।
यहां हम आपको बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझाएंगे, जिससे आपका आवेदन बिना किसी परेशानी के पूरा हो सके।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जा सकती है:
चरण 1: ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं
- सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- “Online Services” सेक्शन में जाएं और “Driving Licence Related Services” पर क्लिक करें।
- राज्य के रूप में “Bihar” चुनें।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप सारथी परिवहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
चरण 2: नया अकाउंट बनाएं (यदि पहले से नहीं है)
- “New User? Register Here” पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर, ईमेल और जरूरी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- यदि पहले से अकाउंट है, तो लॉगिन करें।
Bihar Driving License Apply Now
चरण 3: लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करें
- लॉगिन करने के बाद “Apply for Learner’s Licence” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फॉर्म 9 भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें:
- आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या 10वीं की मार्कशीट)
- पते का प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो (हस्ताक्षर के साथ, यदि आवश्यक हो)
- लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें (ऑनलाइन टेस्ट या आरटीओ टेस्ट चुनें)।
- फीस भरें: ₹150 का ऑनलाइन भुगतान करें।
चरण 4: लर्नर लाइसेंस टेस्ट दें
- तय तारीख पर नजदीकी RTO ऑफिस जाएं और टेस्ट दें।
- टेस्ट ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित) या लिखित हो सकता है।
- यदि आप टेस्ट पास कर लेते हैं, तो लर्नर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा, जिसकी वैधता 6 महीने होगी।
चरण 5: स्थायी (परमानेंट) ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें
- लर्नर लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद ही परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- वेबसाइट पर लॉगिन करें और “Apply for Permanent Licence” चुनें।
- फॉर्म 10 भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:
- लर्नर लाइसेंस की कॉपी
- मेडिकल सर्टिफिकेट (18-50 वर्ष वालों को छोड़कर)
- ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें।
- फीस भरें: ₹200 का ऑनलाइन भुगतान करें।
चरण 6: ड्राइविंग टेस्ट दें
- तय तारीख पर RTO ऑफिस जाकर प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट दें।
- ड्राइविंग टेस्ट में आपको वाहन नियंत्रित करने, पार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने आदि की जांच की जाएगी।
- टेस्ट पास करने पर, आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण बातें:
आयु सीमा:
- गियर वाले वाहन के लिए: 18 वर्ष या अधिक
- गियरलेस (50cc तक) वाहन के लिए: 16 वर्ष या अधिक (माता-पिता की अनुमति आवश्यक)
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
- परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं और “Application Status” सेक्शन में आवेदन नंबर डालें।
जरूरी दस्तावेज तैयार रखें:
- सभी दस्तावेज़ PDF या JPEG फॉर्मेट में स्कैन करके रखें।
कोई समस्या हो तो संपर्क करें:
बिहार परिवहन विभाग हेल्पलाइन: 0612-2213405
ईमेल: support.transport-bih@nic.in
ऑनलाइन आवेदन करें और लंबी कतारों से बचें।
सही दस्तावेज़ तैयार रखें और सभी स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें।
सुरक्षित और नियमों के अनुसार ड्राइविंग करें।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस (Learner’s और Permanent) के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
1. लर्नर लाइसेंस (Learner’s Licence) के लिए
आयु प्रमाण:
- 10वीं की मार्कशीट / जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट
पते का प्रमाण:
- आधार कार्ड / वोटर आईडी
- बिजली बिल / पानी बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना)
- रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट
अन्य दस्तावेज:
- फॉर्म 9 (आवेदन फॉर्म)
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी
2. स्थायी लाइसेंस (Permanent Licence) के लिए
आवश्यक दस्तावेज:
- लर्नर लाइसेंस (मूल + फोटोकॉपी)
- फॉर्म 10 (आवेदन फॉर्म)
- आयु और पते का प्रमाण (जैसे लर्नर लाइसेंस के लिए)
- मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 1A) – 50+ वर्ष या व्यावसायिक लाइसेंस के लिए अनिवार्य
- ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (अगर ड्राइविंग स्कूल से सीखा हो)
3. वाणिज्यिक लाइसेंस (Commercial Licence) के लिए
अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज:
- 8वीं/10वीं की मार्कशीट
- पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट
4. ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी टिप्स
महत्वपूर्ण बातें:
- सभी दस्तावेज़ PDF/JPEG में स्कैन करके रखें।
- फोटो और हस्ताक्षर सफेद बैकग्राउंड में होने चाहिए।
- नाम और पता लर्नर लाइसेंस से मेल खाना चाहिए।
5. विशेष मामलों में आवश्यक दस्तावेज
NRI/विदेशी नागरिक:
- पासपोर्ट
- वीजा
- भारतीय पते का प्रमाण
नाबालिग (16-18 वर्ष):
- माता-पिता का लिखित सहमति पत्र
आवेदन करें: parivahan.gov.in
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें?
आपका ड्राइविंग लाइसेंस समय समाप्त होने से पहले या समाप्ति के तुरंत बाद नवीनीकृत कराना जरूरी है।
- निजी लाइसेंस: 20 साल या 50 वर्ष की उम्र (जो पहले हो) तक वैध।
- कमर्शियल लाइसेंस: हर 3 या 5 साल में नवीनीकरण अनिवार्य (लाइसेंस श्रेणी के अनुसार)।
- 5 साल से अधिक देरी होने पर नया लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।
ज़रूरी दस्तावेज़:
- मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस (Expired/Valid)
- मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 1A) – 50 वर्ष से अधिक उम्र या कमर्शियल लाइसेंस के लिए अनिवार्य
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पता और आयु प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
नोट: नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें या नजदीकी RTO कार्यालय जाएं।
Conclusion
प्रश्न 1: ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है?
उत्तर: ड्राइविंग लाइसेंस एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो यह पुष्टि करता है कि धारक वाहन चलाने के योग्य है और उसे कानूनी रूप से वाहन चलाने की अनुमति है।
प्रश्न 2: बिहार में कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं?
उत्तर: मुख्य रूप से दो प्रकार के लाइसेंस होते हैं:
- लर्नर लाइसेंस (6 महीने के लिए वैध)
- स्थायी लाइसेंस (लर्नर लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद आवेदन किया जा सकता है)
प्रश्न 3: बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आप ऑनलाइन परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
प्रश्न 4: लर्नर लाइसेंस के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
उत्तर:
- आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट)
- पता प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन फॉर्म (फॉर्म 2)
प्रश्न 5: स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या आवश्यक है?
उत्तर:
- वैध लर्नर लाइसेंस
- पता और आयु प्रमाण
- सफलतापूर्वक ड्राइविंग टेस्ट पास करना
प्रश्न 6: ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कब करना चाहिए?
उत्तर:
- निजी लाइसेंस: 20 साल या 50 वर्ष की उम्र (जो भी पहले हो)
- कमर्शियल लाइसेंस: हर 3 साल में नवीनीकरण जरूरी
प्रश्न 7: क्या 16 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है?
उत्तर: हां, लेकिन केवल गियरलेस (50cc तक के दोपहिया वाहन) के लिए और माता-पिता की अनुमति अनिवार्य है।
प्रश्न 8: ड्राइविंग टेस्ट में क्या होता है?
उत्तर: ड्राइविंग टेस्ट के दौरान निम्नलिखित चीजों की जांच की जाती है:
- वाहन पर आपका नियंत्रण
- सही ढंग से पार्किंग करना
- ट्रैफिक सिग्नल और नियमों का पालन